राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले उन कार्मिकों को एक और अवसर दिया है जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी विज्ञापनों के आधार पर हुई थी। ऐसे पात्र कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को अपनाने का विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुन सकेंगे।
नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने की नई समय-सीमा
सरकार ने नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से OPS से आच्छादन के आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों का NPS खाता बंद किया जाना है, उनके लिए अंतिम तिथि अब 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
अंतिम अवसर, इसके बाद विकल्प नहीं मिलेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। यदि कार्मिक इस विस्तारित समय सीमा में भी OPS का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से NPS के अंतर्गत ही रहना होगा। ऐसे में यह फैसला उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है।
कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले 28 जून 2024 को एक आदेश जारी कर 31 अक्टूबर 2024 तक OPS चुनने की सुविधा दी गई थी, और नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी।
कई कर्मचारी रह गए थे वंचित, सरकार ने दिया पुनः अवसर
हालांकि, कई पात्र कर्मचारी समय रहते OPS का विकल्प नहीं चुन सके थे। वहीं, कुछ ने विकल्प दिया भी, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी नहीं हो सके। इन्हीं व्यावहारिक कारणों को देखते हुए सरकार ने पुनः एक बार समय सीमा को आगे बढ़ाया है।
OPS से जुड़ने की तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अंतिम रूप से OPS के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की तारीख 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख 30 नवंबर 2025 और NPS खाता बंद करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।